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EPF Profile: EPFO से जुड़े कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब घर बैठे करें EPF प्रोफाइल में बदलाव।

Now change your EPF profile sitting at home.

नई दिल्ली
EPF Profile: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब आप ऑनलाइन अपने प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लरेशन फॉर्म सब्मिट करना होगा। इस फॉर्म के जरिए आपको अपने ईपीएफ प्रोफाइल के नाम, एड्रेस या अन्य विवरण के संबंध में बदलाव के लिए अपने नियोक्ता को रिक्वेस्ट करना होगा। नियोक्ता यानी आपकी कंपनी की मंजूरी के बाद ही प्रोफाइल में बदलाव हो सकता है।

नियोक्ता और मेंबर के साइन जरूरी
EPF Profile: जानकारी के लिए बता दें कि ज्वाइंट डिक्लरेशन फॉर्म पर कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से हस्ताक्षर किए जाते हैं। वहीं, ईपीएफ मेंबर इस फॉर्म के जरिए अपने प्रोफाइल में 11 तरह के बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ईपीएफ मेंबर नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, शामिल होने की तारीख, छोड़ने की तारीख, छोड़ने का कारण, आधार संख्या आदि शामिल हैं।

स्टेप बाई स्टेप समझें
1. सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfoindia.gov.in. पर विजिट करें।
2. इसके बाद सर्विस सेक्शन में जाकर ‘For Employees’ कैटेगरी को क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद एक नया वेबपेज https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employees.php खुलेगा।
4. इस वेबपेज के सर्विस सेक्शन में जाएं और मेंबर UAN/ ऑनलाइल सर्विसेज को क्लिक करें।
5. जैसे ही आप यह विकल्प चुनते हैं, एक नया वेबपेज खुलता है जो मेंबर इंटरफेस है।
6. इसके बाद आपको UAN, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना होगा। इसके बाद ‘मैनेज’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
7. जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहां ‘ज्वाइंट डिक्लेरेशन’ का विकल्प होता है।
8. अब आपको मेंबर आईडी एंटर करना होगा और फिर आप डिटेल एक्सेस कर सकेंगे।
9. अब आप बदलाव करने के लिए दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसका विकल्प आपको दिख जाएगा।
10. एक बार रिक्वेस्ट सबमिट हो जाने के बाद, यह नियोक्ता लॉगिन में दिखाई देगा। इसका एक ईमेल ऑटोमैटिक रूप से नियोक्ता के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी भेजा जाएगा। बता दें कि मेंबर केवल उन्हीं मेंबर अकाउंट के डेटा को सही करवा सकता है जो उसके वर्तमान नियोक्ता द्वारा तैयार किए गए हैं।
11. बता दें कि कर्मचारियों के पीएफ खातों में दर्ज की गई गलत जानकारी को अपडेट करने के लिए नियोक्ता हस्ताक्षर करके क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त को सौंपता है।